हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश, पंचायतों को 90 दिन के भीतर निपटाने होंगे न्यायिक मामले
/file/upload/2025/11/7363416222600003935.webpउच्च न्यायालय ने पंचायतों को सौंपे कर्तव्यों के निष्पादन में ढिलाई पर जताई आपत्ति
संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर। पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों को न्यायिक कार्यों के शीघ्र निपटारे के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए विभाग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को लंबित न्यायिक मामलों की जानकारी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह निर्देश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुए मामले के उपरांत जारी हुए हैं जिसमें पंचायतों के अंतर्गत लंबित न्यायिक मामलों के निपटारे की सूचना अपडेट की जानी है। उच्च न्यायालय ने पंचायतों को सौंपे गए न्यायिक कर्तव्यों के निष्पादन में ढिलाई पर आपत्ति जताई है।
पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक विजय बरागटा ने हस्ताक्षरित पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि पहली नवंबर, 2025 से अब तक के न्यायिक मामलों से संबंधित सूचना जिसका लिंक पहले ही साझा किया जा चुका है, एक सप्ताह के भीतर गूगल शीट पर भरना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया है कि 90 दिन से अधिक अवधि के सभी लंबित न्यायिक मामलों का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।
पंचायतों में दर्ज मामलों का निपटारा करने के लिए 90 दिन का प्रविधान पंचायती राज एक्ट में किया गया है। यदि 90 दिन के भीतर पंचायतों द्वारा किसी मामले का निपटारा नहीं किया जाता है तो इसके लिए पंचायत को कारण स्पष्ट करने होते हैं।
यह पत्र सभी जिला पंचायत अधिकारियों व खंड विकास अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। साथ ही इसकी एक प्रति समस्त पंचायत प्रधानों व संबंधित सचिवों को भी भेजी गई है। जिला पंचायत अधिकारी विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि पंचायतों को न्यायिक मामलों को निपटाने के लिए 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है।
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