deltin33 Publish time 2025-11-16 13:06:44

Greater Noida: पत्नी की हत्या कर मिटा दिए थे सबूत, अदालत ने दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश व त्वरित अदालत के न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाया। पत्नी की हत्या में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडीसीजी क्राइम भाग सिंह भाटी ने बताया घटना नोएडा के सेक्टर 58 कोतवाली का है। सेक्टर 58 के बिशनपुरा गांव निवासी सूरज का पत्नी अंजली (22) से घरेलू बातों को लेकर आए दिन विवाद होता था। नौ जनवरी 2023 को पड़ोसियों को सूरज के घर से तेज दुर्गंध आने लगी। सूरज का कमरा करीब एक सप्ताह से बंद था और दंपती नहीं दिखे थे।

पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस कमरे का ताला तोड़ कर अंदर पहुंची। अंजली का शव पड़ा मिला आसपास खून के धब्बे जमे थे। मृतका के स्वजन ने सूरज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि हत्या के बाद शव कमरे में बंद कर सूरज भाग निकला। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।

मामले में 10 गवाह कोर्ट में पेश हुए। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सूरज को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त जेल काटनी हाेगी। जबकि साक्ष्य मिटाने के मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाकर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सजा होगी।
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