चंडीगढ़ कोर्ट में दुकानदार को दिनभर खड़ा करके रखा, 10 हजार जुर्माना भी लगाया, पढ़ें जज ने क्यों किया ऐसा?
/file/upload/2025/11/7429017444124080344.webpचंडीगढ़ जिला अदालत में ने दुकानदार को सुनाई सजा।
मिलावटी पनीर बेचने वाले दुकानदार को दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा
- जिला अदालत ने सुनाया फैसला, दुकानदार पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मिलावटी सामान बेचने के एक मामले में जिला अदालत ने एक दुकानदार को सख्त सजा सुनाई है। मिलावटी पनीर बेचने वाले दुकानदार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की कोर्ट ने दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सजा पाने वाला दुकानदार मनीमाजरा के गोबिंदपुरा स्थित पंजाब डेयरी एंड स्वीट्स का मालिक जगविंदर पाल सिंह है। तीन साल पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने जगविं की दुकान पर छापा मारा था। उस दौरान दुकान से मिलावटी पनीर बरामद हुआ था। टीम को सर्च के दौरान दुकान के फ्रीजर से 20 किलो पनीर मिला था।
जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक किलो पनीर का सैंपल लिया। सैंपल को जांच के लिए फूड एनालिस्ट, पंजाब की लैब में भेजा गया। वहां से रिपोर्ट आई कि यह पनीर इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित नहीं है।
ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने उसके खिलाफ केस बनाकर जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब तीन साल केस चलने के बाद अदालत ने दुकानदार को दोषी करार दे दिया और उसे सजा सुनाई।
बिना फूड लाइसेंस चल रही बेकरी पर जुर्माना
जिला अदालत ने बिना फूड लाइसेंस चल रही एक बेकरी पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने मलोया स्थित ताज बेकरी के मालिक इरशाद अहमद को दिनभर अदालत में खड़े रहने की भी सजा दी।
चार साल पहले फूड सेफ्ट ऑफिसर ने बेकरी पर छापेमारी की थी और बिना फूड लाइसेंस रस्क, क्रीम रोल और अन्य खाने का सामान बनाया जा रहा था। इसलिए उसके खिलाफ भी केस चलाया गया।
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