दिल्ली: सात साल की बच्ची से दुष्कर्म, दोषी को 14 साल की कैद
/file/upload/2025/11/5156817971191477400.webpदिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सात साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को 14 साल की सज़ा सुनाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सात साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि ऐसा अपराध समाज की नैतिक चेतना का उल्लंघन करता है और पीड़िता की गरिमा को गहरा ठेस पहुँचाता है। अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मंगलवार को सजा सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने कहा कि आरोपी के कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को भी चुनौती देते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध पीड़िता की कमज़ोरी का जानबूझकर शोषण और उसकी गरिमा का घोर उल्लंघन था।
31 अक्टूबर को जारी अपने पहले के फैसले में, अदालत ने आरोपी, रिक्शा चालक राजेश कुमार पांडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार के अपराध से संबंधित) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था।
विशेष लोक अभियोजक एसके बिश्नोई ने अदालत से कड़ी सज़ा की माँग करते हुए कहा कि घटना के समय पीड़िता सिर्फ़ सात साल की थी और अपने एक दोस्त से मिलने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे रास्ते में रोककर उसके साथ बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष ने इसे पीड़िता की बेबसी का फायदा उठाने की जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया।
अदालत ने यह भी माना कि इस तरह के अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं और बच्चों व महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही पर असर डालते हैं।
सज़ा पर सुनवाई के दौरान, राजेश कुमार पांडे ने दलील दी कि वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला है और उसकी दो बेटियाँ हैं, जिनमें से एक की जल्द ही शादी होने वाली है। अदालत ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं है।
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