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डीग में हाईकोर्ट के आदेश पर सरपंच बर्खास्त, 14 नवंबर को बहुमत पंच बनेगा कार्यवाहक सरपंच

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हाईकोर्ट के आदेश पर सरपंच को किया गया बर्खास्त।



जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डीग गांव में पंचायत के काम-काज को संभालने के लिए 14 नवंबर को बहुमत के पंच को कार्यवाहक सरपंच बनाया जाएगा। गांव के सरपंच को उपायुक्त ने हाई कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त कर दिया है। पंचायत का चार्ज खंड विकास अधिकारी को जमा करने के आदेश दिए थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन आदेशों के अनुसार उन्होंने पंचायत का चार्ज जमा कर लिया है। अब ग्रामीणों का काम-काज पूरी तरह से ठप है। ग्रामीणों को पंचायत के स्तर पर किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए कार्यवाहक सरपंच का चयन किया जाएगा।

गांव के सरपंच जयवीर के खिलाफ थाना सदर पुलिस में जानलेवा हमला करने और हत्या के आरोप में मामले दर्ज हैं। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जिस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत पुलिस में मामले दर्ज हैं, वह व्यक्ति पंचायती राज संस्था पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। सरपंच जयवीर ने इन मामलों के दर्ज होने के बावजूद चुनाव लड़़ा और जीता।

सरपंच जयवीर के खिलाफ विपक्षी अजय सिंह वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दो न्यायाधीश की खंडपीठ में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मामला दायर कर दिया। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त को सरपंच को बर्खास्त करने के आदेश दे दिए।
प्रशासन लगा सकता है प्रशासक

इन आदेशों के बाद उपायुक्त ने सरपंच जयवीर को बर्खास्त करके खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पंचायत का चार्ज जमा करने के आदेश दे दिए। इन आदेशों के अनुसार सरपंच को बर्खास्त करने के बाद नए सरपंच के चुनाव होने तक या दोबारा सुप्रीम कोर्ट से सरपंच के बहाल होने आदेश मिलने तक प्रशासन गांव में प्रशासक लगा सकता है।

यदि किसी पंच के पास पंचों का बहुमत है तो उसे कार्यवाहक सरपंच बना सकता है। प्रशासन की तरफ से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रियंका रावत ने गांव में बहुमत के पंच को कार्यवाहक सरपंच बनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय कर दी है।

इसे लेकर गांव में पंचायत के स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरपंच अपने पक्ष के पंच को कार्यवाहक सरपंच बनवाना चाहता है और विपक्ष अपने किसी पंच को बनाना चाहता है।
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