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IAS और IPS अधिकारियों का पैसा प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे थे DIG भुल्लर, CBI जांच में सामने आए 10 अफसरों के नाम

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भुल्लर से जुड़े आइएएस व आइपीएस के नाम आज कोर्ट में सार्वजनिक कर सकती है सीबीआइ (फोटो: जागरण)



रोहित कुमार, चंडीगढ़। रिश्वतकांड में गिरफ्तार निलंबित डीआइजी हरचरण ¨सह भुल्लर न केवल अपना बल्कि आइएएस व आइपीएस अधिकारियों का धन भी प्रापर्टी में निवेश कर रहा था।

सीबीआइ की अब तक की जांच में राज्य के ऐसे चार आइएएस और 10 आइपीएस अफसरों के नाम सामने आए हैं, जो अपना पैसा प्रापर्टी में निवेश कर रहे थे। इसका जरिया पटियाला का रियल एस्टेट कारोबारी भूपिंदर सिंह था, जिसके यहां बीते मंगलवार को सीबीआइ ने दबिश दी थी।विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माना जा रहा है कि सीबीआइ पांच दिन का रिमांड समाप्त होने पर गुरुवार को भुल्लर को अदालत में पेश कर उसका रिमांड बढ़ाने के साथ ही इन अफसरों के नाम भी अदालत में सार्वजनिक कर सकती है।

सीबीआइ पटियाला के प्रापर्टी डीलर का अरेस्ट वारंट भी मांग सकती है।बताते हैं कि जो अधिकारी सीबीआइ के रडार पर आए हैं, इनमें आठ आइपीएस अधिकारी अभी फील्ड में हैं, दो को साइड लाइन की पोस्टिंग मिली है। इसी तरह चार आइएएस का संबंध किसी न किसी तरह से मंडी गोबिंदगढ़ से जुड़ा है।

सीबीआइ की जांच में ट्राईसिटी के कई नामी बिल्डरों व प्रापर्टी डीलरों का भी पता चला है, जिनके जरिए अधिकारियों ने प्रापर्टी बनाई है। सीबीआइ ने रियल एस्टेट कारोबारियों के घर पर की जांच सीबीआइ ने डीआइजी भु्ल्लर से पूछताछ के बाद मंगलवार सुबह लुधियाना व पटियाला में सात प्रापर्टी डीलरों के घरों में दबिश दी थी।

बताते हैं कि सीबीआइ टीम ने पटियाला में रियल एस्टेट कारोबारी भुपिंदर सिंह के घर दबिश दी। सूत्रों के अनुसार, टीम ने घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही दो लग्जरी गाडि़यां भी कब्जे में ली हैं।

एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की चर्चा है। विजिलेंस भी नई याचिका दाखिल करने की तैयारी में विजिलेंस ब्यूरो भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, विजिलेंस विभाग भी मोहाली कोर्ट में भुल्लर का प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए आवेदन कर सकता है।

इससे पहले भी विजिलेंस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन मोहाली कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अभी आरोपित सीबीआइ की रिमांड पर है, विजिलेंस बाद में याचिका दाखिल करे।

सूत्रों का कहना है कि अगर सीबीआइ को भुल्लर का रिमांड नहीं मिला, तभी याचिका को दाखिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विजिलेंस ने भी भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है।
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