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गवाही में लापरवाही: थानाध्यक्ष टूंडला की गिरफ्तारी का आदेश! पिनाहट से जुड़ा है केस

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प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।



जागरण संवाददाता, आगरा। डकैती के दौरान हत्या के संगीन मामले में गवाही देने के लिए नोटिस के बाद लगातार अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने टूंडला थानाध्यक्ष अंजीश कुमार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को अंजीश कुमार को गिरफ्तार कर सात नवंबर को न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


पिनाहट से संबंधित है मामला


मामला थाना पिनाहट से संबंधित है, राज्य बनाम रामनरेश उर्फ खूनी आदि मुकदमा में उस समय पिनाहट में तैनात रहे थानाध्यक्ष अंजीश कुमार विवेचक रहे हैं। न्यायालय ने उनकी गवाही के लिए कई बार नोटिस दिए पर वह नहीं पहुंचे। 22 अक्टूबर को तारीख पर नहीं पहुंचने पर गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को पत्र भेजा था। आदेश की तामील रिपोर्ट मिलने के बावजूद थानाध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

इस पर एडीजे-12 ने स्पष्ट किया कि यदि सात नवम्बर तक थानाध्यक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। न्यायालय ने कहा कि थानाध्यक्ष की गवाही आरोपितों को सजा दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
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