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क्या विदेश से वापस लौटेगा भगोड़ा विजय माल्या? बैंकों से मांग रहा जब्त संपत्तियों की जानकारी

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विजय माल्या ने मांगी जब्त संपत्तियों की जानकारी (फोटो- रॉयटर)



आइएएनएस, बेंगलुरु। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जब्त संपत्तियों और बकाया कर्ज का ब्योरा मांगा। मामले में दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जब्त की गई संपत्तियों का विवरण मांगा

विजय माल्या ने अपनी याचिका में बैंकों द्वारा अब तक उनके ऋण भुगतान में चूक के संबंध में जब्त की गई संपत्तियों का विवरण मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बैंकों को पहले से वसूल की गई राशि पर ब्याज लेना बंद करना चाहिए।

वरिष्ठ वकील साजन पूवैया ने कहा कि मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई के कारण माल्या की संपत्तियां अटैच की गईं और लगभग 10 हजार करोड़ रुपये बरामद किए गए। जितना बकाया था, उससे अधिक वसूल किया जा चुका है इसलिए माल्या ने बैंकों द्वारा अब तक की गई वसूली का विस्तृत विवरण मांगा है।
माल्या के वकील ने कही ये बात

रिट याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने माल्या के वकील से पूछा, आपने कंपनी अदालत में याचिका क्यों नहीं दायर की? आप रिट याचिका के माध्यम से बैंकों से ऐसे वित्तीय विवरण कैसे मांग सकते हैं? इस पर माल्या के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करना माल्या का संवैधानिक अधिकार है।

कोर्ट ने सवाल किया कि माल्या न्यायालय की अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं। वह देशभर में चल रही विभिन्न अदालती कार्यवाहियों में भी पेश नहीं हुए हैं ऐसे में वह रिट याचिका दायर करने के अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं।
सुनवाई 12 नवंबर तक स्थगित

बैंकों की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हुइलगोल ने कहा कि माल्या देश छोड़कर भाग गए हैं और भगोड़े हैं। अगर वह निर्दोष होते, तो उन्हें भारत लौटकर न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए था। जज ने बैंकों के वकील को अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया तथा सुनवाई 12 नवंबर तक स्थगित कर दी।
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