गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी एप पर लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब; कल होगी सुनवाई
/file/upload/2025/11/1591142296146439750.webpप्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें सोशल और ई-स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में कथित तौर पर संचालित होने वाले आनलाइन जुए और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलों पर गौर किया और कहा कि मंगलवार को वह अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
2,000 एप्स का विवरण सौंपा गया
पीठ ने सरकार से याचिकाकर्ता द्वारा आनलाइन गेमिंग एप्स के बारे में दिए गए विवरण पर कार्रवाई करने को कहा। गुप्ता ने केंद्र को सट्टेबाजी और जुए वाले 2,000 एप्स का विवरण सौंपा। शीर्ष अदालत सेंटर फार अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (सीएएससी) और शौर्य तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने पहले ही कई स्थानांतरित याचिकाओं को चार नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया हुआ है। उनमें आनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती दी गई है जो आनलाइन मनी गेम्स को प्रतिबंधित करता है और उनसे संबंधित बैंकिंग सेवाओं व विज्ञापनों पर रोक लगाता है।-
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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